मैनुअल स्क्वैंजर्स तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठकें आयोजित

अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव की अध्यक्षता में आज यहां मैनुअल स्क्वैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित-2015) के तहत बैठकें आयोजित की गईं।
 अजय कुमार यादव ने कहा कि ज़िला में हाथ से मैला उठाने वालों (मैनुअल स्क्वैंजर्स) का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और सोलन ज़िला में कोई भी अस्वच्छ शौचालय व मैनुअल स्क्वैंजर्स नहीं पाया गया है।  
उन्होंने कहा कि मैनुअल स्क्वैंजर्स पर गठित समिति के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि अभी भी कोई व्यक्ति हाथ से मैला ढोने वाले की पहचान कर उसकी जानकारी 28 मई, 2024 तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला के सभी तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा अस्थाई बस्तियों में शौचालय की सुविधाओं बारे निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे पूर्ण कर लिया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान देशवासियों को बराबरी के अधिकार प्रदान करता है। जन-जन का सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से ही हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 पारित किया गया है।
इसके उपरांत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।  
इस अवसर पर नगर निगम सोलन की संयुक्त आयुक्त डॉ. प्रियंका चन्द्रा, पुलिस उपाधीक्षक अनिल धौल्टा व बद्दी खज़ाना राम, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र प्रकाश राणा, प्रबंधक लीड बैंक (यूको बैंक) तमन्ना मोदगिल सहित समितियों के सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
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