राहुल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द अधिसूचना जारी

मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में सूरत कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब राजनीतिक तौर पर बड़ा एक्शन हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

अधिसूचना में कहा गया- सूरत कोर्ट के फैसले को देखते हुए केरल की वायनाड लोसकभा सीट से सांसद राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जा रहा है। सजा के फैसले वाले दिन से राहुल गांधी लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित रहेंगे। फिलहाल, यह कदम राहुल गांधी के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है।

सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

बतादें कि, 23 मार्च यानि बीते कल ही ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के बाद राहुल गांधी को जमानत दे दी गई थी। राहुल गांधी ने साल 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।

राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर क्या कहा था?

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका भी वही सरनेम है, जो हमारे प्रधानमंत्री का है… राहुल ने यह भी कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? बतादें कि, राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। जिसमें सूरत कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सूरत कोर्ट ने आरोपों को लेकर राहुल गांधी से पूछताक्ष की थी।

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