दिनांक 24.05.2018 को थाना कसौली में टेलीफोन तार चोरी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पंहुचाने तथा टेलीग्राफ एक्ट के तहत एक मामला पंजीकृत किया गया था, जिसमे हीरा पाल उर्फ बांकू पुत्र श्री राम लाल निवासी बद्दी, जिला सोलन आरोपी था|मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर न होने पर इस आरोपी को माननीय अदालत ACJM कसौली द्वारा भगौड़ा (उदघोषित अपराधी) करार दिया गया था |दिनांक 31.10.2023 को PO CELL सोलन की टीम ने इस भगौड़ा (उदघोषित अपराधी) को जोहड़ का हाड़ा से गिरफ्तार किया है तथा इस संदर्भ में थाना कसौली में अभियोग संख्या 68/2023 दिनांक 31.10.2023 IPC की धाराओं 174A,229A के अंतर्गत दर्ज किया गया है| इस आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा | अभियोग का अन्वेषण जारी है|

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