ठोडो ग्राउंड पर व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, सरकार सहित सभी पक्षों को नोटिस — 29 दिसंबर को अगली सुनवाई

सोलन।
राजगढ़ रोड स्थित ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड पर लगातार हो रही व्यावसायिक और लाभ कमाने वाली गतिविधियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए 29 दिसंबर 2025 को अगली सुनवाई तय की है।
ठोडो ग्राउंड सार्वजनिक उपयोग का स्थान — याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता कुशल जठी व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर ठाकुर ने दलील दी कि ठोडो ग्राउंड लंबे समय से सोलनवासियों के लिए खेल, सुबह की सैर, योग के साथ-साथ सामुदायिक कार्यक्रमों का प्रमुख स्थान रहा है।
लगभग 0-64-60 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह ग्राउंड आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों, निजी व सरकारी अस्पतालों और अन्य संवेदनशील संस्थानों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहां लगातार मेले, फेयर, एग्ज़ीबिशन व अन्य वाणिज्यिक कार्यक्रमों के आयोजन से स्थानीय लोगों को शोर व अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है।
प्रशासन पर वाणिज्यिक उपयोग बढ़ाने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि प्रशासन पिछले कुछ समय से इस ग्राउंड का उपयोग लगातार लाभ कमाने वाले आयोजनों के लिए कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का ध्यान 25 सितंबर 2023 को दिए गए एक परमिशन लेटर की ओर आकर्षित किया, जिसमें सरकार ने डायनेमिक इंडिया युवा मंडल, सोलन को आठ दिनों के लिए 50,000 रुपये किराये पर आयोजन की अनुमति दी थी।
याचिका अनुसार यह एकमात्र मामला नहीं है, बल्कि ऐसे आयोजन नियमित रूप से हो रहे हैं।
अगली सुनवाई 29 दिसंबर 2025 को होगी।

