25 मार्च तक ट्रेजरी में बिल देंगे विभाग, डिपार्टमेंट ने सभी जिला अध्यक्षों को जारी किए निर्देश

31 मार्च को पूरे हो रहे इस वित्त वर्ष के कारण सरकारी कामकाज के लिए भी फाइनांशियल डेडलाइन तय हो गई है। वित्त सचिव की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेजरी से बिल क्लीयर करवाने के लिए 25 मार्च, 2023 की डेडलाइन तय हुई है। इस दिन यदि पांच बजे तक पैसा निकालने के लिए बिल जमा नहीं हुआ, तो यह पैसा विड्रा नहीं होगा। ट्राइबल एरिया में 29 मार्च की डेडलाइन रखी गई है। यह डेडलाइन केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए नहीं है। यदि सरकारी विभागों को अपना पैसा लैप्स होने से बचाना है, तो इसी डेडलाइन के मुताबिक काम करना होगा।
31 मार्च को खातों की क्लोजिंग के कारण बैंकों को सभी तरह के बिल पहले चाहिए होते हैं। 31 मार्च को रात को 12 बजे वर्तमान वित्त वर्ष की सारी ट्रांजक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद पिछले वित्त वर्ष के लिए कोई भी हेर-फेर वित्तीय मामले में नहीं हो पाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वर्तमान में सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई-कुबेर बैंकिंग प्लेटफार्म पर काम करते हैं, जिसे 31 मार्च, 2023 को रात को 12 बजे क्लोज कर दिया जाएगा।

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