ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को किसी भी बड़ी नेटवर्क कटौती (आउटेज) के बारे में उसे सूचित करने के लिए निर्देश जारी किया ने

azadi ka amrit mahotsav

ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को किसी भी बड़ी नेटवर्क कटौती (आउटेज) के बारे में उसे सूचि

ऐसा देखा गया है कि तकनीकी कारणों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण दूरसंचार नेटवर्क के प्रमुख नेटवर्क कटौती की घटनाओं की रिपोर्ट दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा ट्राई को नहीं की जाती है। देश में दीर्घ अवधि के लिए ये प्रमुख नेटवर्क कटौतियां प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमावर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों, में सेवा की उपलब्धता या गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं।

प्रमुख नेटवर्क कटौतियों के मूल कारण को समझने और आवश्यकता पड़ने पर सेवा प्रदाताओं को स्थानीय अधिकारियों से उपयुक्त सहायता प्राप्त करने के लिए, प्राधिकरण ने जिला स्तर पर ऐसी किसी भी कटौती के बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिया गया है:

  1. किसी जिले (संघ/राज्य सरकार द्वारा परिभाषित राजस्व जिला) के समस्त उपभोक्ताओं को निरंतर चार घंटे से अधिक समय के लिए दूरसंचार सेवाओं को प्रभावित करने वाली प्रमुख नेटवर्क कटौतियों की सभी घटनाओं को उनके घटने के 24 घंटे के भीतर निर्देश में निर्दिष्ट किये गए प्रारूप में रिपोर्ट करने।
  2. इस तरह की प्रमुख नेटवर्क कटौतियों का मूल कारण और सेवाओं की बहाली 72 घंटे के भीतर उससे जुड़े सुधार के लिए की गई कार्रवाई के बारे में निर्देश में निर्दिष्ट किये गए प्रारूप में रिपोर्ट करने।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू है।

(रिली

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azadi ka amrit mahotsav

28 MAR 2023 3:34PM

Posted On: 28 MAR 2023 3:34PM by PIB Delhi

ऐसा देखा गया है कि तकनीकी कारणों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण दूरसंचार नेटवर्क के प्रमुख नेटवर्क कटौती की घटनाओं की रिपोर्ट दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा ट्राई को नहीं की जाती है। देश में दीर्घ अवधि के लिए ये प्रमुख नेटवर्क कटौतियां प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमावर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों, में सेवा की उपलब्धता या गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं।

प्रमुख नेटवर्क कटौतियों के मूल कारण को समझने और आवश्यकता पड़ने पर सेवा प्रदाताओं को स्थानीय अधिकारियों से उपयुक्त सहायता प्राप्त करने के लिए, प्राधिकरण ने जिला स्तर पर ऐसी किसी भी कटौती के बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिया गया है:

  1. किसी जिले (संघ/राज्य सरकार द्वारा परिभाषित राजस्व जिला) के समस्त उपभोक्ताओं को निरंतर चार घंटे से अधिक समय के लिए दूरसंचार सेवाओं को प्रभावित करने वाली प्रमुख नेटवर्क कटौतियों की सभी घटनाओं को उनके घटने के 24 घंटे के भीतर निर्देश में निर्दिष्ट किये गए प्रारूप में रिपोर्ट करने।
  2. इस तरह की प्रमुख नेटवर्क कटौतियों का मूल कारण और सेवाओं की बहाली 72 घंटे के भीतर उससे जुड़े सुधार के लिए की गई कार्रवाई के बारे में निर्देश में निर्दिष्ट किये गए प्रारूप में रिपोर्ट करने।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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एमजी/एमएस/एआर/एसकेजे/सीएस

(रिलीज़ आईडी: 1911426)

(Release ID: 1911506) Visitor Counter : 49

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