जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जनवरी, 2024 को अर्हक तिथि मानते हुए दिनांक 27 अक्तूबर 2023 से शुरू होगा। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण आगामी 09 दिसम्बर 2023 तक चलेगा। इस अवधि के दौरान फोटोयुक्त मतदाता सूचियां जिला के समस्त सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एस०डी०एम०) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार / नायब तहसीलदार) के कार्यालयों व प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी।

उक्त अवधि के दौरान ऐसे नागरिक जो 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो तथा उस क्षेत्र के साधारण निवासी है. के नाम मतदाता सूची में दर्ज किये जायेंगे। अशुद्ध नामों को शुद्ध किया जाएगा तथा विवाह / मृत्यु व स्थान त्याग के कारण अपात्र मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची से काटा जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अर्हक नागरिक जो दिनांक 01 अप्रैल, 2024, 01 जुलाई, 2024 एवं 01 अक्तूबर, 2024 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वह भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दिनांक 27 अक्तूबर 2023 से 09 नवम्बर 2023 तक प्रारूप-6 पर अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रयोजनार्थ प्रारूप 6.7.8] सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस०डी०एम०) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार / नायब तहसीलदार) के कार्यालयों तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र के अभिहित अधिकारी / बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध रहेंगे। फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करने मतदाता सूची में पहले से दर्ज नामों की विशिष्टियों में शुद्धि करने, मृत / स्थान त्याग कर चुके मतदाताओं के नाम काटे जाने व नामों को अन्यत्र रखने हेतु उपरोक्त फार्म में से जो भी समुचित हो सम्बति निर्वाचक जिस्ट्रीकरण अधिकारी /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सम्बन्धित मतदान केन्द्र के अमेहित अधिकारी / बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष उपरोक्त अवधि के दौरान कार्यालय समय के दौरान प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 28 व 29 अक्तूबर 2023 और 18 व 19 नवम्बर 2023 को विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा और दावे व आक्षेप भी प्राप्त किये जाएंगे। जो मतदाता किसी कारणवश अपना पहचान पत्र दोबारा बताना चाहते हैं, वे भी इस अवधि के दौरान सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सम्बन्धित मतदान केन्द्र के अभिहित अधिकारी / बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। अतः जन साधारण से अनुरोध है कि वह इस सुअवसर का लाभ उठायें और शत-प्रतिशत पात्र व्यक्ति इस अवधि के दौरान अपने नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करें।

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